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पराधिक मामलों में, विशेषकर प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय सूक्त फालसस इन ऊनो, फालसस इन आमनी बस लागू नही किया जा सकता ।यह कहा गया है- |
| A. | पंजाब राज्य बनाम अजायब सिंह में |
| B. | वेंकटस्वामी बनाम अभियोजन अधिकारी, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में |
| C. | पंजाब राज्य बनाम एस.एस में |
| D. | हरिश्चन्द बनाम दिल्ली राज्य में |
| Answer» B. वेंकटस्वामी बनाम अभियोजन अधिकारी, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में | |