1.

किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का द्धितीयक साक्ष्य निम्न में से कब नहीं दिया जा सकता-

A. जब कि मूल ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है या शक्त्याधीन है, जिसके विरूद्ध उस दस्तावेज का साबित किया जाना है
B. जब उसकी अंतर्वस्तु का साक्ष्य देने की प्रस्थापना करने वाला पक्षकार किसी युक्तियुक्त कारण से उसे युक्तियुक्त समय में पेश नहीं कर सकता है
C. जब कि मूल एक निजी दस्तावेज है तथा उस पक्षकार के कब्जे में है जो उसकी अंतर्वस्तु को प्रमाणित करना चाहता है
D. उपरोक्त में सेकोई नहीं
Answer» D. उपरोक्त में सेकोई नहीं


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