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| 1. |
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के अन्तर्गत किसके व्दारा अपराधों का संज्ञान लिया जा सकेगा |
| A. | कोई भी न्यायालय |
| B. | कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट |
| C. | कोई व्दितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जो इस हेतू विशेषतया सशक्त किया गया हो |
| D. | B या C दोनो |
| Answer» E. | |