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| 1. |
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जा सकती है - |
| A. | केवल अजमानतीय एवं संज्ञेय अपराध किए जाने के संबंध में |
| B. | किसी भी अपराध के संबंध में |
| C. | केवल संज्ञेय अपराध के संबंध में |
| D. | केवल लिखित में |
| Answer» D. केवल लिखित में | |