1.

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 81 यह उपबंध करती है कि प्रत्येक दस्तावेज जो सरकारी गजट होना तात्पर्यित है, की मौलिकता न्यायालय द्धारा उपधारित की जानी चाहिये। इसका यह अर्थ है कि-

A. न्यायालय को उसे नासाबित करने हेतु किसी साक्ष्य की अनुमति नहीं देनी चाहिये
B. न्यायालय उसे साबित करने के लिये कह सकता है
C. न्यायालय यदि उचित समझे तब उसकी मौलिकता को सिद्ध मान सकती है
D. न्यायालय को उसकी मौलिकता सिद्ध हुई माननी चाहिये जब तक कि वह नासाबित नहीं कर दी जाती है
Answer» E.


Discussion

No Comment Found