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| 1. |
अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता ) अधिनियम,2006 के अधीन, व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारम्भ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगी ? |
| A. | राज्य वन विभाग |
| B. | जिला कलेक्टर / उप आयुक्त |
| C. | तहसीलदार/खण्ड विकास अधिकारी/मण्डल राजस्व अधिकारी |
| D. | ग्रामसभा |
| Answer» E. | |